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एक जुलाई से आधार जरूरी, सीबीडीटी के 3 आदेश जरूर पढ़िए

सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपना रुख साफ कर दिया की अदालत ने सिर्फ उन्हीं लोगों को राहत दी है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या जिन्होंने नये आधार कार्ड के लिए अर्जी भी नहीं दी है।

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सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपना रुख साफ कर दिया की अदालत ने सिर्फ उन्हीं लोगों को राहत दी है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या जिन्होंने नये आधार कार्ड के लिए अर्जी भी नहीं दी है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने साफ आदेश दिया कि जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त आधार कार्ड नंबर बताना जरूरी होगी।
जिन लोगों को नया पैन कार्ड बनाना है उन्हें भी अपना आधार कार्ड नंबर बताना ही होगा। सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपना रुख साफ कर दिया की अदालत ने सिर्फ उन्हीं लोगों को राहत दी है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या जिन्होंने नये आधार कार्ड के लिए अर्जी भी नहीं दी है। सीबीडीटी ने तीन बिंदुओं पर अपना आदेश जारी किया है।
पहला आदेश
1 जुलाई 2017 से हर उस शख्स को अपना आधार नंबर बताना होगा जिसका आधार कार्ड बन चुका है, या जिसके पास आधार एनरोलमेंट आईडी भी है।
दूसरा आदेश
जिसके पास पहले से पैन कार्ड है और पुराना पैन नंबर चल रहा है, उसे अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से जोड़ना होगा। आयकर रिटर्न भरते वक्त आयकर दफ्तर को अपना आधार कार्ड नंबर बताना होगा ताकि उसे पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जा सके।
तीसरा आदेश 
 जिनके पास फिलहाल आधार कार्ड नहीं है या जो नया आधार कार्ड नहीं बनाना चाहते सिर्फ उन्हें राहत मिली है। वो बिना आधार नंबर बताए इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। उनका पैन कार्ड फिलहाल रद्द नहीं होगा क्योंकि अगर उनका पैन कार्ड अभी रद्द हो गया तो वो फिर उन्हें बैंक में भी दिक्कत होगी।
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